फतेहगढ़ साहिब : जिला मजिस्ट्रेट सुश्री परनीत शेरगिल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत जिला फतेहगढ़ साहिब की सीमा के भीतर ट्रैक्टरों और संबंधित उपकरणों के खतरनाक, प्रदर्शन और स्टंट पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।

उन्होंने सख्त आदेश देते हुए कहा है कि जिले में कोई भी संगठन या व्यक्ति बिना अनुमति के इस तरह का खतरनाक प्रदर्शन या स्टंट का आयोजन नहीं करेगा.
इन आदेशों की सख्ती से अनुपालना के लिए जिला पुलिस प्रमुख को जिम्मेदार बनाते हुए आदेश जारी किए गए हैं कि इन आदेशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जाए और दोषी पाए जाने या आदेशों का उल्लंघन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि राज्य में पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें ट्रैक्टर और संबंधित उपकरणों के स्टंट और खतरनाक प्रदर्शन के दौरान युवाओं की मौत हो गई है.
इसलिए ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जारी किए गए ये निषेधात्मक आदेश 8 अक्टूबर 2024 तक लागू रहेंगे.
