
जिलाधिकारी डाॅ. सोना थिंड ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम , 2023 की धारा 163 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मकान मालिकों या परिसर के रहने वालों को आदेश जारी किया है कि किसी भी व्यक्ति को घर किराए पर देने से पहले उसकी पहचान सत्यापित की जानी चाहिए पूरी जांच-पड़ताल करने के बाद ही और संबंधित थाने में संबंधित सूचना दर्ज कराने के बाद ही मकान किराये पर दिया जाना चाहिए ।
निषेधात्मक आदेश में कहा गया है कि असामाजिक तत्व मकान मालिकों से मकान किराये पर लेने की मंशा रखते हैं और ऐसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं जिससे लोगों के जीवन और संपत्ति को खतरा हो , सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचे और शांति व्यवस्था भंग हो ऐसी हरकतों को रोकने के लिए निषेधाज्ञा के ये आदेश जारी किए गए हैं 11 फ़रवरी 2025 तक लागू रहेगा
