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नगर परिषद चुनाव के दौरान शस्त्र लाइसेंस धारकों को हथियार ले जानेपर रोक लगा दी गई है

जिलाधिकारी डाॅ. सोना थिंद ने जिला फतेहगढ़ साहिब में होने वाले नगर परिषद चुनाव की प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न कराने और जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है उनके आग्नेयास्त्र ले जाने पर प्रतिबंध है। ये आदेश 21 दिसंबर 2024 को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेंगे ।

यह आदेश सेना कर्मियों, अर्धसैनिक बलों , बावर्दी पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा लेकिन चुनाव उम्मीदवारों/एसपीओ के सुरक्षाकर्मी मतदान केंद्रों के अंदर हथियार नहीं ले जा सकेंगे।

जारी आदेशों में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयोग , पंजाब ने पंजाब में चुनाव संहिता लागू करते हुए नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव 2024 के मद्देनजर एक शेड्यूल जारी किया है , जिसके अनुसार नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव 2024 होंगे। पूरे पंजाब में आयोजित होने की तारीख 21-12-2024 तय की गई है।

यह आम बात सामने आई है कि चुनाव के दौरान लड़ाई-झगड़े का डर रहता है। चुनाव के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हथियार लाइसेंस धारकों को अपने हथियार ले जाने पर रोक लगायी जाये ताकि कोई घटना न घटे.

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