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जिला मजिस्ट्रेट ने बिना लाइसेंस के प्रीगैबलिन साल्ट कैप्सूल और टैबलेट रखने पर प्रतिबंध लगा दिया

जिलाधिकारी डाॅ. सोना थिंड ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला फतेहगढ़ साहिब की सीमा के भीतर बिना लाइसेंस और अनुमेय मात्रा से अधिक प्रीगैबलिन साल्ट कैप्सूल/गोलियां रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इसके अलावा बेचे गए कैप्सूल/गोलियों के बिल आदि का रिकॉर्ड रखने और डॉक्टर की पर्ची के जरिए ही बेचने के भी आदेश दिए गए हैं। यह आदेश 163 बीएनएसएस. के तहत जारी किया गया

उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ कप्तान पुलिस फतेहगढ़ साहिब के कार्यालय पत्र नं. 1490/एसी-3 दिनांक 23-7-2024 में अनुरोध किया गया था कि मादक पदार्थ तस्करों के विरूद्ध एस.टी.एफ. द्वारा की जा रही कार्यवाही के दौरान यह प्रकाश में आया है कि प्रीगैबलिन साल्ट के कैप्सूल/गोलियों का उपयोग लोगों द्वारा नशे के रूप में किया जा रहा है नमक वर्तमान में एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है।

दिनांक 08 जुलाई 2024 को विशेष पुलिस महानिदेशक, एस.टी.एफ. द्वारा आयोजित अपराध बैठक के दौरान उक्त मामले पर विचार कर एवं उपायुक्त से संपर्क कर जिले के क्षेत्राधिकार में बिना लाइसेंस के स्वीकृत मात्रा में प्रेगाबलिन साल्ट कैप्सूल/गोलियाँ रखने पर ओवरस्टॉकिंग/पुनर्विक्रय को प्रतिबंधित करें, प्रीगैबलिन नमक कैप्सूल/गोली बिल आदि का रिकॉर्ड बनाए रखें और केवल इस दवा को लिखें। धारा 163 बीएनएसएस केवल पर्ची पर बिक्री के संबंध में। 2023 के तहत आदेश जारी करने की जरूरत के बारे में कहा गया है. ये आदेश 22 जनवरी 2025 तक लागू रहेंगे।

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