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पुलिस ने फिरौती मांगने वाले गिरोह के 03 सदस्यों को गिरफ्तार किया है

मंडी गोबिंदगढ़ के व्यापारियों से रंगदारी मांगने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को जिला पुलिस ने बुरे तत्वों के खिलाफ अभियान के तहत गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस राज्य को अपराध मुक्त बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है और असामाजिक तत्वों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। यह जानकारी जिला पुलिस प्रमुख डाॅ. रवजोत ग्रेवाल ने जिला प्रशासन परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए साझा किया।

जिला पुलिस प्रमुख ने बताया कि 18 नवंबर को मंडी गोबिंदगढ़ के अमनदीप सिंह उर्फ ​​बादल ने पुलिस को सूचना दी थी कि 11 नवंबर को वह अपने घर से इनोवा कार में दशहरा मैदान के पीछे की तरफ पहुंचा और उसके पीछे एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल आई । तीन लोगों ने उसे घेर लिया. अमनदीप सिंह के मुताबिक उनके हाथों में तेजधार हथियार थे , जिसे देखकर अमनदीप सिंह ने अपनी गाड़ी वापस मोड़ ली, मोटरसाइकिल सवारों ने उन्हें घेर लिया और पीटना शुरू कर दिया. अमनदीप सिंह ने अपनी कार चलाई और अपने घर के बाहर खड़ी करके अंदर चला गया। इसके बाद आरोपियों ने उसके घर के बाहर आकर घर के बाहर खड़ी कार के शीशे तलवारों से तोड़ दिए और जोर-जोर से गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग गए । इस संबंध में अमनदीप सिंह ने थाना मंडी गोबिंदगढ़ में धारा 115 (2), 126, 191 (2), 190, 324 (2), 3 (5) बी.एन.एस. अधीनस्थ वाद संख्या 223 दिनांक 18-11-2024 दायर किया गया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.

डॉ। रवजोत ग्रेवाल ने कहा कि इस मामले को लेकर एस.पी. (जांच) राकेश यादव व डी.एस.पी. , अमलोह , गुरदीप सिंह के दिशा-निर्देश में, पुलिस स्टेशन मंडी गोबिंदगढ़ के मुख्य पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर अर्शदीप शर्मा के नेतृत्व में विभिन्न टीमों का गठन किया गया। जांच के दौरान तकनीक का उपयोग करते हुए सी.सी.टी.वी. कैमरे की फुटेज और कॉल डिटेल निकालकर खंगाला गया। जिससे पता चला कि तरणप्रीत सिंह उर्फ ​​तरण उर्फ ​​तितली जो मंडी गोबिंदगढ़ में धारा 1031, 1913, 190 बी.एन.एस. वह मुकदमा नंबर 189 दिनांक 02-10-2024 में वांछित था और फरार था , उसी मामले में जेल में बंद आरोपी संदीप सिंह उर्फ ​​बॉक्सर से संदेश मिला कि वह मंडी गोबिंदगढ़ के व्यापारी अमनदीप सिंह और आकाशदीप सिंह पर हमला करेगा उनसे फिरौती की मांग की जानी चाहिए ताकि वे जेल में रह सकें।

उन्होंने बताया कि अमनदीप सिंह के बयान पर मुकदमा संख्या 223 दिनांक 15.11.2024 धारा 115 (2), 126, 351 (2), 191 (2), 190, 324 (2), 3 (5) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस थाना मंडी गोबिंदगढ़, तरनप्रीत सिंह उर्फ ​​तरन निवासी फैजगढ़ थाना सदर खन्ना , अमृत सिंह निवासी बसंत नगर खन्ना और गुरदीप सिंह उर्फ ​​दीपा निवासी रतनहेड़ी थाना सिटी-1 खन्ना को नामजद किया गया और आरोपियों को जबरन वसूली के अपराध के तहत धारा 308 (7) बीएनएस के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।

जिला पुलिस प्रमुख ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 01 पिस्तौल (डोसी कट्टा) , 01 तलवार और 01 गंडासी बरामद की गई है . जिसके आधार पर मुकदमे में धारा 25/54/59 आर्म्स एक्ट जोड़ा गया।

जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि यह गिरोह जेल में बंद अपने आरोपी साथियों के साथ मिलकर मंडी गोबिंदगढ़ के व्यापारियों से रंगदारी मांगता था । पूछताछ में और भी अहम खुलासे होने की उम्मीद है. पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी तरणप्रीत सिंह उर्फ ​​तरण उर्फ ​​तितली के खिलाफ पहले से ही विभिन्न धाराओं के तहत 05 मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों को माननीय अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा.

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