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विधायक बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ शिया समुदाय के इमाम बाड़े में जबरन घुसने और अभद्रता का मामला : कोर्ट ने सबूत पेश करने के निर्देश दिए

जयपुर महानगर द्वितीय की न्यायिक मजिस्ट्रेट-14 कोर्ट में विधायक बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ शिया समुदाय के इमाम बाड़े में जबरन प्रवेश और अभद्रता का मामला दर्ज हुआ है। जज आयुषी गोयल ने इस मामले की स्वयं जांच करने का निर्णय लिया है और परिवादी रियाज हुसैन को 28 नवम्बर को सबूत पेश करने का आदेश दिया है।

परिवादी रियाज हुसैन ने अपने परिवाद में आरोप लगाया है कि 21 अक्टूबर की शाम हवामहल क्षेत्र के विधायक बालमुकुंद आचार्य अपने समर्थकों के साथ बांसबदनपुरा स्थित शिया समुदाय की वक्फ संपत्ति इमाम बाड़े में जबरन घुसे। वहां इमाम, महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे। विधायक और उनके सहयोगियों ने इमाम को अपमानित करते हुए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया और धार्मिक स्थल पर लगे वक्फ बोर्ड को लेकर भी आपत्ति जताई। आरोप है कि विधायक ने इस घटना का सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण कर धार्मिक वैमनस्यता बढ़ाने की कोशिश की।

इस मामले की पुलिस में शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया गया। कोर्ट अब मामले की जांच कर रही है, और परिवादी को सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है

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