fbpx

मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को जमानत

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को शुक्रवार को दिल्ली की अदालत ने जमानत दे दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा- अभी ट्रायल के जल्द खत्म होने के आसार नहीं हैं। कोर्ट ने सत्येंद्र को 50 हजार रुपए का निजी मुचलका भरने का भी आदेश दिया। ED ने 24 अगस्त 2017 को CBI की तरफ से दर्ज की गई FIR को आधार बनाकर जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच शुरू की थी। ED ने आरोप लगाया था कि सत्येंद्र ने उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। ED का आरोप था कि जैन ने इन फर्जी कंपनियों के जरिए आए पैसे का इस्तेमाल 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के बीच कई लोगों के नाम पर चल संपत्तियां खरीदने में किया। इसके अलावा दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लोन अदायगी में किया था। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि मामले में सत्येंद्र से पूछताछ की गई थी। जिसमें वे संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके थे। सत्येंद्र के अलावा पूनम जैन, अजित प्रसाद जैन, सनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद सत्येंद्र को 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे तिहाड़ जेल में थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *