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जिलाधिकारी ने मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं.

फतेहगढ़ साहिब 12 अक्टूबर

जिलाधिकारी डाॅ. सोना थिंड ने अक्टूबर में राज्य चुनाव आयोग, पंजाब द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, सुचारू तरीके से संचालित करने और चुनाव के दिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक अधिनियम 2023 के अनुच्छेद 163 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया 15, जिला फतेहगढ़ साहिब में बने पोलिंग बूथों के 200 मीटर के दायरे में विभिन्न प्रतिबंध लगाए गए हैं।

जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि किसी भी प्रत्याशी या उसके समर्थकों द्वारा मतदान केंद्रों या सार्वजनिक/निजी स्थानों पर प्रचार नहीं किया जायेगा. मतदान केंद्रों के आसपास कोई भी व्यक्ति शोर शराबा या उपद्रवी व्यवहार नहीं करेगा।

मतदान केन्द्रों के 100 मीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति सेल्यूलर फोन/कॉर्डलेस फोन/वायरलेस सेट/लाउड स्पीकर/मेगाफोन आदि का उपयोग नहीं करेगा। यह आदेश चुनाव ड्यूटी पर तैनात पर्यवेक्षक प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों, मतदान/मतगणना से संबंधित सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

प्रचार-प्रसार से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई पोस्टर/बैनर नहीं लगाया जाएगा।

कोई भी राजनीतिक दल, चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में अपना मतदान केंद्र/तंबू नहीं लगाएगा।

राज्य चुनाव आयोग, पंजाब जिला चुनाव अधिकारी, फतेहगढ़ साहिब ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति, किसी भी मतदान केंद्र के 200 मीटर के भीतर अपना निजी वाहन नहीं ले जाएगा।

ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि राज्य चुनाव आयोग, पंजाब द्वारा आम पंचायत चुनाव-2024 जो 15 अक्टूबर को आयोजित किए जा रहे हैं और वोटों की गिनती भी उसी दिन की जा रही है। पंचायत चुनाव के दिन मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रचार-प्रसार, सेल्यूलर फोन/वायरलेस सेट/लाउड स्पीकर/मेगाफोन आदि का उपयोग कर प्रचार-प्रसार से संबंधित पोस्टर/बैनर लगाकर शांति व्यवस्था भंग करना है. चुनाव प्रक्रिया के दौरान, जिससे कानून एवं व्यवस्था लागू करने के लिए तैनात सुरक्षा बलों का काम बाधित हो सकता है और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का खतरा हो सकता है। निजी एवं सरकारी संपत्ति तथा मानव जीवन को क्षति पहुंच सकती है। इसलिए चुनाव कार्य को सुचारु एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने तथा चुनाव के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाना आवश्यक है।

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