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जिले में 75 मिलीग्राम से अधिक के प्रीगैबलिन कैप्सूल/टैबलेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध: जिलाधिकारी

फाजिल्का, 12 सितम्बर

जिलाधिकारी डाॅ. सेनु दुग्गल ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में प्रीगैबलिन 75 मिलीग्राम कैप्सूल/टैबलेट की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने निर्देश दिए कि दवा वितरण करते समय केमिस्ट पर्ची पर अपनी मोहर लगाएगा और दवा वितरण की तारीख भी दर्ज करेगा। यह प्रतिबंध 31 अक्टूबर 2024 तक लागू रहेगा.

यह आदेश सिविल सर्जन फाजिल्का के पत्र पर की गई कार्रवाई को लेकर जारी किया गया है। सिविल सर्जन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कैप्सूल का सेवन आम लोगों द्वारा मेडिकल ड्रग के रूप में किया जा रहा है. उन्होंने उक्त धारा के तहत कैप्सूल की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की।

जारी आदेश के अनुसार, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, केमिस्ट/मेडिकल स्टोर के मालिक, अस्पतालों के भीतर फार्मेसी या कोई अन्य व्यक्ति मूल नुस्खे के बिना प्रीगैबलिन 75 मिलीग्राम नहीं बेचेंगे। प्रीगैबलिन (75 मिलीग्राम तक) की खरीद और बिक्री का उचित रिकॉर्ड रखने के अलावा, वे केमिस्ट/रिटेलर व्यापार नाम, वितरण की तारीख, वितरित गोलियों की संख्या इन विवरणों के साथ मूल नुस्खे पर मुहर लगाना भी सुनिश्चित करेंगे।

आदेश के अनुसार थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, केमिस्ट/मेडिकल स्टोर के मालिक, अस्पतालों के भीतर फार्मेसी पर्चियों को ठीक से सत्यापित करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उपरोक्त कैप्सूल पहले किसी अन्य दवा विक्रेता द्वारा प्रीगैबलिन कैप्सूल/टैबलेट की मूल पर्ची के विरुद्ध वितरित नहीं किए गए हैं। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि दी जाने वाली गोलियों/कैप्सूल की संख्या पर्ची पर लिखी अवधि से अधिक न हो।

आदेश के किसी भी उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा

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