जालंधर। करीब 200 करोड़ रुपए के अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट के सरगना रणजीत सिंह राजा कंदोला और उसकी पत्नी राजवंत कौर पर आज जालंधर कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुनवाई सेशन जज निर्भय सिंह गिल की अदालत में हुई। जहां राजा कंडोला और उनकी पत्नी राजवंत कौर को दोषी पाया गया।

कोर्ट ने राजा कंडोला को 9 साल और उसकी पत्नी को 3 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही राजा कंडोला को 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई। जबकि राजा कंडोला की पत्नी राजवंत कौर पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
जुर्माना न देने पर 3 माह कारावास की सजा सुनाई गई है। ईडी की ओर से पूर्व डिप्टी डायरेक्टर निरंजन सिंह खुद कोर्ट में मौजूद थे। दूसरी ओर से राजा कंडोला की ओर से वरिष्ठ वकील मंदीप सचदेवा पेश हुए।
मामले की जानकारी देते हुए वकील ने बताया कि इस मामले की जांच 2012 से चल रही थी। जिसके बाद 2015 में आरोप पत्र दाखिल किया गया. जिसके बाद आज कोर्ट में मामले का फैसला आ गया है। आपको बता दें कि 10 साल बाद कोर्ट ने इस मामले में दोनों को दोषी करार दिया है।
वकील ने कहा कि इस मामले में आरोपियों की संपत्ति और बैंक खातों की जांच में काफी समय लगता है। उन्होंने कहा कि 2015 में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद लंबे समय तक सुनवाई चली। उन्होंने बताया कि करीब 8 से 9 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है।
वकील ने कहा कि आरोपियों की पंजाब समेत दिल्ली में कई संपत्तियां हैं। आपको बता दें कि करीब डेढ़ दशक पहले पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग डीलर रणजीत सिंह राजा कंदोला को करोड़ों की नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार किया था। ड्रग कारोबार में विदेशी संबंध सामने आने के बाद ईडी ने केस दर्ज कर मामले की जांच की थी। जांच के दौरान करोड़ों रुपए के अंतरराष्ट्रीय ड्रग मनी लेनदेन के कई लिंक भी सामने आए।