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छह करोड़ की ड्रग तस्करी: ईडी स्पेशल कोर्ट से पूर्व DSP जगदीश भोला समेत 17 लोग दोषी करार, दस साल की कैद

मोहाली : करीब छह हजार करोड़ रुपये के ड्रग तस्करी मामले में ईडी स्पेशल कोर्ट ने पूर्व डीएसपी जगदीश भोला समेत 17 आरोपियों को दोषी करार दिया है।

जगदीश भोला समेत मनप्रीत, सुखराज, सुखजीत सुख और मनिंदर को 10 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं भोला की पत्नी गुरप्रीत कौर को 3 साल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में कुल 23 आरोपी थे, जिनमें से चार की मौत हो चुकी है वहीं दो आरोपी भगोड़े घोषित हो चुके हैं।


2013 में सामने आया था मामला
फतेहगढ़ साहिब में मार्च 2013 में कनाडा के एनआरआई अनूप सिंह कहलो की गिरफ्तारी से छह हजार करोड़ के अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी रैकेट का खुलासा हुआ था। ड्रग तस्करी में गिरफ्तार बर्खास्त डीएसपी जगदीश भोला ने इस रैकेट में मजीठिया के शामिल होने का आरोप लगाकर सनसनी मचा दी थी।

भोला के खुलासे के आधार पर अमृतसर के फार्मा कंपनी चलाने वाले नेता बिट्टू औलख और जगदीश सिंह चहल को भी पूछताछ कर गिरफ्तार किया गया था।

पंजाब के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज 8 अलग-अलग एफआईआर के आधार पर ईडी कार्यालय द्वारा वर्ष 2013 में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत मामले में जांच शुरू की गई थी। लगभग 95 करोड़ रुपये की संपत्ति/परिसंपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की गई हैं।

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