
फाजिल्का 24 जुलाई
जिलाधिकारी डाॅ. सेनु दुग्गल ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में विभिन्न निषेधाज्ञा जारी की हैं। ये प्रतिबंध 31 अगस्त 2024 तक लागू रहेंगे और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला मैजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर जिला फाजिल्का की सीमा के अंतर्गत सभी सरकारी भवनों और पानी की टंकियों पर आम जनता/व्यक्तियों/प्रदर्शनकारियों पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने जिला फाजिल्का की सीमा के अंदर सभी सरकारी भवनों व पानी की टंकियों की सुरक्षा के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीन अधिकारी/कर्मचारी/चौकीदार की 24 घंटे ड्यूटी लगाएं, ताकि किसी भी संगठन द्वारा कोई विरोध प्रदर्शन न किया जा सके। होने की कार्रवाई को रोका जा सकता है
एक अन्य आदेश के माध्यम से जिला फाजिल्का में अंतर-राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से सटे 4 किमी के क्षेत्र में क्वाड-कॉप्टर/ड्रोन कैमरे आदि की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
एक अन्य आदेश के माध्यम से जिला फाजिल्का में सब जेल फाजिल्का के 500 वर्ग मीटर क्षेत्र को नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि ड्रोन आम जनता के लिए आसानी से उपलब्ध हो गया है और कोई भी इसका दुरुपयोग कर जेलों में बंद खतरनाक कैदियों को मोबाइल फोन/नशीले पदार्थ हथियार और उन्हें भागने में मदद करने वाली सामग्री की आपूर्ति कर सकता है। रेड डिस्ट्रिक्ट में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए ऐसे सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है.
एक अन्य आदेश के जरिए जिला फाजिल्का की सीमा के नजदीक और बीपीओजे के नजदीक गांवों में आम जनता को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक जाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश सेना, बीएसएफ, पुलिस, ठेकेदार, सैन्य क्षेत्र में मजदूरी करने वाले मजदूरों या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी परमिट पर लागू नहीं होगा।