नई दिल्ली। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ नीट से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई। नीट री एग्जाम होगा या नहीं इस पर फैसला आ गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि दोबारा से परीक्षा ले पाना संभव नहीं होगा। बता दें कि करीब 24 लाख स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस संबंध में कोर्ट के पूरे आदेश का इंतजार है।

कल, 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी 2024 से संबंधित 40 याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी। इसमें कई नए सवाल उठे और कुछ चौंकाने वाले खुलासे भी हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में फिर इस मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। .
कल सुनवाई में सीजेआई का था ये फैसला
सोमवार को NEET-UG को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने IIT दिल्ली को 12 बजे तक 3 सदस्यी कमेटी का गठन करने का आदेश दिया था। ताकि एक सवाल के दो जवाब पर हो रहे भ्रम को दूर किया जा सके।
कमेटी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी जिस पर मुख्य न्यायाधीश की पीठ विचार करेगी। सोमवार को हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने कुछ बिदुओं पर चिंता जताई थी।