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उपायुक्त ने मेसर्स स्पार्क एजुकेशन आईईएलटीएस एवं वीजा कंसल्टेंसी का लाइसेंस रद्द कर दिया.

डिप्टी कमिश्नर-कम-लाइसेंसिंग अथॉरिटी फतेहगढ़ साहिब सुश्री परनीत शेरगिल, पंजाब मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम 2012 (2013 का पंजाब अधिनियम 2) की धारा 6 (1) (जी) के तहत एमईएस/स्पार्क एजुकेशन आईईएलटीएस और वीज़ा कंसल्टेंसी, गोबिंदगढ़ रोड, अमलोह जिले फतेहगढ़ साहिब का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार आईईएलटीएस लाइसेंस नंबर 13/एमसी-1, दिनांक 19.06.2018 और वीज़ा कंसल्टेंसी लाइसेंस नंबर 46/एम श्री इमरान खान पुत्र श्री अकबर मुहम्मद, निवासी ग्राम सावंती, तहसील के नाम पर है। अमलोह जिला फतेहगढ़ साहिब सी. दिनांक 22.10.2019 जो 14.06.2023 और 21.10.2024 तक वैध थे।

मिली जानकारी के मुताबिक, इमरान खान साल 2023 में कनाडा गए थे और विदेश जाते वक्त उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी अपने पिता अकबर मोहम्मद के नाम कर दी थी. जिसके आधार पर अकबर मुहम्मद इस लाइसेंस को रद्द करना चाहते थे. जिसके आधार पर उपायुक्त ने आईईएलटीएस लाइसेंस संख्या: 13/एमसी-1, दिनांक 19.06.2018 और वीज़ा कंसल्टेंसी लाइसेंस संख्या 46/एमसी जारी किया। 22.10.2019 को रद्द कर दिया गया। नियमानुसार किसी भी प्रकार की शिकायत आदि के लिए उक्त लाइसेंसधारी हर तरह से जिम्मेदार होगा और उसकी भरपाई के लिए भी जिम्मेदार होगा।

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