मुक्तसर (पंजाब) नौ वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के करीब तीन साल पुराने मामले में एडिशनल सेशन जज अमिता सिंह की अदालत ने आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। वहीं 1.20 लाख रुपये जुर्माना किया गया है।

जानकारी के अनुसार थाना बरीवाला में आउटरीच वर्कर जिला सुरक्षा यूनिट की हिना द्वारा दी शिकायत में बताया गया था कि उसने गांव में विजिट किया था। इस दौरान उसने तीन बहनों बड़ी 17 साल, दूसरी 15 साल व तीसरी नौ साल से मुलाकात की।
इस दौरान 17 वर्षीय लड़की ने बताया कि उसका सौतेला पिता उसके साथ तब से गलत हरकतें करता आ रहा है जब वह छोटी सी थी। कुछ दिन पहले उसकी 15 वर्षीय छोटी बहन ननिहाल गई हुई थी तो पीछे से उसकी नौ वर्षीय बहन के साथ पिता ने जबरदस्ती की।
इसके बाद 13 अगस्त 2021 को थाना बरीवाला में धारा 376,/376,एबी/354ए आइपीसी 6,10 पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया।
मामला अदालत में जाने बाद एडिशनल सेशन जज अमिता सिंह की अदालत ने अलग-अलग धाराओं के तहत आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा दी है जिसमें धारा 354ए में तीन साल की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माना और दो माह इन डिफाल्ट, 4 पोक्सो एक्ट में 20 साल की सजा व 50 हजार रुपये जुर्माना,6 पोक्सो एक्ट में 20 साल सजा व 50 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। 50-50 हजार रुपये के जुर्माने को नहीं भरने की सूरत में छह-छह माह की और सजा भुगतनी पड़ेगी।