जालंधर के सभी मेडिकल स्टोर में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। इसके बिना स्टोर मालिक प्रतिबंधित दवाएं नहीं बेच पाएंगे। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जालंधर मेजर डॉ. अमित महाजन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किए हैं।

जालंधर की सीमा के भीतर सभी मेडिकल स्टोर के मालिकों को आदेश जारी किए गए हैं कि बिना सीसीटीवी प्रतिबंधित दवाएं (अनुसूचित एक्स और एच) नहीं बेची जाएंगी।
सभी मेडिकल स्टोर के मालिक अपने-अपने प्रतिष्ठान में सीसीटीवी लगवाएं। कैमरे लगाए जाएंगे और इन कैमरों की निगरानी में प्रतिबंधित दवाओं (अनुसूचित एक्स और एच) की बिक्री सुनिश्चित की जाएगी। इन कैमरों की न्यूनतम रिकॉर्डिंग क्षमता एक माह होनी चाहिए। यह आदेश दस जुलाई से नौ सितंबर तक लागू रहेगा।