MCD License Delhi: दिल्ली नगर निगम का लाइसेंस लेने के इच्छुक प्रतिष्ठानों व शख्स को अस्थाई अथवा खुली जगह का साइट और एंटरटेनमेंट प्लान निगम के पास जमा कराना होगा.

MCD News Delhi: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के तहत स्थाई प्रतिष्ठानों जैसे बैंक्वेट हॉल, खाना खाने के प्रतिष्ठान, लॉजिंग-बोर्डिंग स्थलों एवं अस्थाई जगहों जैसे टैंट, कैनोपी, खुले स्थानों पर मनोरंजक गतिविधियां आयोजित करने संबंधी लाइसेंस (MCD License) देने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है. एंटरटेनमेंट लाइसेंस के अंतर्गत मनोरंजक गतिविधियां जैसे संगीत, गायन, नृत्य, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, लेजर शो, होलोग्राफिक प्रोजेक्शन और वर्चुअल प्रदर्शन आयोजित किए जा सकेंगे.
इसके लिए इच्छुक आवेदक को स्थान चिन्हित कर इसका साइट प्लान निगम के पास जमा करना होगा. वहीं, लाइसेंस लेने के इच्छुक प्रतिष्ठान को एमसीडी को एक शपथ पत्र भी देना होगा कि वे निगम द्वारा अनुमोदित क्षमता से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं करेंगे. आवेदन के आधार पर तीन वर्ष या उससे कम अवधि के लिए एमसीडी लाइसेंस जारी करेगा.
अस्थायी प्रतिष्ठानों को करनी होगी ये व्यवस्था
वहीं, अस्थाई स्थलों पर लाइसेंस लेने के इच्छुक प्रतिष्ठानों को अस्थाई अथवा खुली जगह का साइट प्लान जिसमें कि मनोरंजक गतिविधियों के लिए स्थल चिन्हित किया गया हो निगम के पास जमा कराना होगा. इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठानों को लोगों की संख्या के अनुपात में पीने के पानी, शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, एवं मान्यता प्राप्त एजेंसी के द्वारा कीटनाशक रोकथाम उपाय के संदर्भ में प्रमाणपत्र जमा कराना होगा. जबकि, ठोस एवं तरल कचरे के उचित निष्पादन के लिए कूड़ेदानों एवं अन्य उपकरणों की व्यवस्था करनी होगी. अस्थाई प्रतिष्ठान एक वर्ष या उससे कम अवधि के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं.
पंजीकरण और वार्षिक शुल्क का करना होगा भुगतान
दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक जिनके पास डीएमसी एक्ट 1957 की धारा 422 के अंतर्गत हेल्थ ट्रेड लाइसेंस है, उन्हे मनोरंजक गतिविधियों के लिए अलग से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी. मनोरंजक गतिविधियों के लिए पंजीकरण शुल्क 15,000 रुपए एवं वार्षिक शुल्क 10, 000 रुपए निर्धारित किया गया है.