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डिप्टी कमिश्नर ने अमलोह स्थित आईसीएम इंस्टीट्यूट का लाइसेंस रद्द कर दिया

फतेहगढ़ साहिब, 13 जून

डिप्टी कमिश्नर-कम-लाइसेंसिंग अथॉरिटी फतेहगढ़ साहिब सुश्री परनीत शेरगिल, पंजाब मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम, 2012 (पंजाब अधिनियम, 2013 की संख्या 2) की धारा 6 (आई) (जी) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आईसीएम संस्थान , नजदीक संत निरंकारी भवन, खन्ना रोड अमलोह, जिला फतेहगढ़ साहिब ने आईईएलटीएस इंस्टीट्यूट का लाइसेंस नंबर 27/एमसी-1 दिनांक 28.01.2019 रद्द कर दिया है। उल्लेखनीय है कि श्री गुरदीप सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह, निवासी ग्राम खटरा, तहसील समराला, जिला लुधियाना को इस कार्यालय का लाइसेंस आईसीएम इंस्टीट्यूट के नाम से, संत निरंकारी भवन के पास, खन्ना रोड अमलोह, फतेहगढ़ साहिब में प्राप्त है। , आईईएलटीएस इंस्टीट्यूट नंबर 27/एम, 27.01.2024 तक वैध। जो समाप्त हो चुका है. गुरदीप सिंह को 15 दिन के अंदर लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन करने का नोटिस जारी किया गया। लेकिन लगभग एक माह 10 दिन बीत जाने के बावजूद आवेदक ने लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं दिया. इसलिए यह लाइसेंस रद्द किया जाता है.
इसके अतिरिक्त उक्त लाइसेंसधारी अधिनियम/नियमावली के अनुसार किसी भी प्रकार की शिकायत आदि के लिए हर प्रकार से उत्तरदायी होगा तथा उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी उत्तरदायी होगा।

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