पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चीफ इंजीनियर संदीप बहल ने पतंग और डोर बेचने वाले दुकानदारों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें उन्होंने प्लास्टिक डोर की बिक्री पर लगे प्रतिबंध का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए.

इंजी: संदीप बहल ने थोक विक्रेताओं और डीलरों को सरकार द्वारा जारी कानूनों और दिशानिर्देशों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने चाइनीज डोर के उत्पादन, बिक्री, भंडारण, खरीद पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। क्योंकि यह कई दुर्घटनाओं का कारण बनता है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक से बना दरवाजा इंसानों के लिए तो घातक है ही, साथ ही पक्षी भी इसमें फंस जाते हैं और पेड़ों पर लटके रहते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण फैलता है. उन्होंने कहा कि प्लास्टिक से बने दरवाजे की बिक्री गैरकानूनी है और इसे बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 19 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत इस दरवाजे को बेचने और उपयोग करने वालों को 5 साल तक की कैद और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.
इंजी: बहल ने दुकानदारों से कहा कि वे पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चाइना डोर पर लगाए गए प्रतिबंध का सख्ती से पालन करने के लिए चलाए जा रहे अभियान को पूरा समर्थन दें। बैठक में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी और दुकानदार मौजूद रहे।