fbpx

चुनाव ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई: जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला चुनाव अधिकारी-सह-उपायुक्त सुश्री परनीत शेरगिल ने लोकसभा चुनाव से संबंधित ड्यूटी दे रहे सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार की कोताही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. चुनाव ड्यूटी में लापरवाही उन्होंने कहा कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माने जाते हैं और ड्यूटी में लापरवाही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के तहत दंडनीय है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव ड्यूटी में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 134 के तहत उचित कार्रवाई करने का प्रावधान है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों के समूह से कहा कि चुनाव हमारे मजबूत लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार की तरह है और यही वह समय है जब नागरिक सरकार चुनने के लिए वोट डालने के अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमें अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी और परिश्रम से निभाना चाहिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *