
Kejriwal said in Delhi High Court that BJP wants to stop him from taking part in Lok Sabha elections.
दिल्ली हाईकोर्ट में बोले केजरीवाल लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेने से रोकना चाहती हैं बीजेपी
Delhi Excise Policy Case: दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (AAP) सुप्रिमों अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। दिल्ली सीएम ने शराब नीति केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और निचली अदालत के जरिए न्यायिक हिरासत में भेजे जाने को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी केजरीवाल अपमानित और परेशान करने के लिए हुई है।
‘सीएम की गिरफ्तारी टाइमिंग बहुत कुछ कहती है’
केजरीवाल की गिरफ्तारी की तत्कालता पर सवाल उठाते हुए, उनके वकील ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी का यह समय बहुत कुछ कहता है। समन भेजने लायक कोई सामग्री ईडी के पास नहीं है। बिना पूछताछ और बयान लिए गिरफ्तारी की गई। दिल्ली सीएम के वकील ने अदालत में कहा कि दो साल पुराने केस में मार्च, 2024 में याचिकाकर्ता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। मैं राजनीति की नहीं बल्कि कानून की बात कर रहा हूं। यहां गिरफ्तारी का समय स्पष्ट असंवैधानिक मकसद का संकेत देता है।
‘सुनवाई टालने की कोशिश मत कीजिए’
ED की तरफ से अदालत में पेश हुए एडिशनल सॉलीसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सिंघवी जहां से दलीलें रख रहे हैं, उसकी कॉपी हमें नहीं सौंपी गई है। मैं जवाब कैसे दूंगा। इस पर सीएम के वकील सिंघवी ने कहा कि आपको जो कॉपी दी गई है। उसके पेज नंबर इससे कुछ अलग हैं। आपको नई कॉपी दे दी जा रही है। इस तरह की बात कर के सुनवाई टलवाने की कोशिश मत कीजिए।
अपमानित करने के लिए हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी
दिल्ली सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि घर पर आकर बयान लेने की भी कोई कोशिश नहीं की गई। गिरफ्तारी वाले दिन ईडी की टीम घर आई थी। इसी तरह पहले आकर सवालों की लिस्ट सौंपी जा सकती थी। बयान लिया जा सकता था। केजरीवाल के वकील ने सवाल किया कि क्या वाकई गिरफ्तारी की जरूरत थी? आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद सिर्फ अपमानित और परेशान करने के लिए गिरफ्तारी हुई। बता दें कि हाईकोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है।