fbpx

Excise Policy Case: शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत, 15 हजार के मुचलके पर कोर्ट ने दी जमानत

Delhi Excise Policy case: अरविंद केजरीवाल शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंचे. शराब नीति मामले में ईडी की दो शिकायतों के आधार पर केजरीवाल अदालत में पेश हुए थे.

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शनिवार (16 मार्च) को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली. अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन पर पेश न होने को लेकर जांच एजेंसी द्वारा दर्ज दो मामलों में केजरीवाल को जमानत दी. कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत के लिए 15 हजार के मुचलके पर बेल बॉन्ड भरने को कहा. शराब नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दो शिकायतों को अदालत में दिया गया था.

सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि बेल बॉन्ड स्वीकार कर उनके मुवक्किल को जाने दिया जाए. उन्होंने कहा कि शराब नीति मामले को लेकर शिकायतों में ईडी की तरफ से पूरे दस्तावेज नहीं दिए गए हैं, वो भी दिए जाएं. इस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए कहा. केजरीवाल के वकील ने अदालत को बताया कि बॉन्ड भर दिया गया है. इसके बाद अदालत ने उसे स्वीकार करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दे दी.

केजरीवाल को नियमित पेशी से छूट

वकील रमेश गुप्ता ने सुनवाई के दौरान गुजारिश की थी कि बॉन्ड स्वीकार कर केजरीवाल को जाने की अनुमति दी जाए और बहस को जारी रखा जाए. ईडी की तरफ से पेश वकील ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई. कोर्ट की तरफ से जो समन किया गया था, उसे मामले में केजरीवाल को जमानत मिली है. कोर्ट ने दोनों मामलों में 15-15 हजार के निजी मुचलके और 1-1 लाख की श्योरिटी पर जमानत दी है.

राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को नियमित पेशी से छूट दी है. इस मामले में अगली सुनवाई 1अप्रैल को सुबह 10 बजे होगी. कोर्ट अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर भी 1 अप्रैल को सुनवाई करेगी, जिसमें उन्होंने केस से जुड़े डॉक्यूमेंट सप्लाई करने की मांग की है. दिल्ली शराब नीति मामले की जांच ईडी कर रही है और वह इस मामले में कई बार नोटिस जारी कर केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला चुकी है.

हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा: आप

आम आदमी पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने कोर्ट के फैसले पर कहा कि हमें अदालत पर पूरा विश्वास है. उन्होंने कहा, ‘ईडी के समन के संबंध में हमारा रुख स्पष्ट है कि वे कानून के अनुरूप नहीं हैं और अवैध हैं. इसका फैसला अब कोर्ट करेगा. हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है. कोर्ट जो भी फैसला लेगा, हमारा फैसला उसी के अनुरूप होगा.’

उन्होंने कहा, ‘कोर्ट ने सीएम (अरविंद केजरीवाल) को समन किया था. पिछली बार वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल हुए थे. जब उन्हें दोबारा अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया तो उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति तौर पर उपस्थित होंगे. वह आज पेश हुए और जमानत बांड जमा किया. जमानत दे दी गई है.’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *